By NS Desk | 14-Aug-2021
पुरी के जिला कलेक्टर समर्थ वर्मा ने शनिवार को आदेश जारी कर कहा, अन्य जिलों / राज्यों के साथ-साथ पुरी जिले के मृतक (गैर-कोविड मृत्यु) के अंतिम संस्कार को स्वर्गद्वार, पुरी में कोविड -19 सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की अनुमति है।
जिला प्राधिकरण ने पुरी जिले के साथ-साथ पुरी नगर पालिका क्षेत्र में कोविड -19 पॉजिटिव मामलों की कमी को देखते हुए यह निर्णय लिया है।
हालांकि, स्वर्गद्वार में केवल गैर-कोविड व्यक्तियों के शवों के अंतिम संस्कार की अनुमति होगी। आदेश में कहा गया है कि रिश्तेदारों को स्वर्गद्वार सेवा समिति के स्वागत काउंटर पर गैर-कोविड मौत से संबंधित आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।
मृतक के साथ अधिकतम 10 व्यक्तियों को जाने की अनुमति होगी। मृतक के परिजनों को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा जैसे कि फेस मास्क का ठीक से उपयोग, हैंड सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग का रखरखाव आदि का पालन करना होगा।
अधिकारियों ने कहा कि पुरी के उप-कलेक्टर को आदेश के सख्त क्रियान्वयन के साथ-साथ कड़ी निगरानी रखने और कठिनाइयों के मामले में उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है।
25 अप्रैल को, जिला प्रशासन ने जिले में कोविड -19 के प्रसार को रोकने के लिए स्वर्गद्वार में पुरी जिले के अलावा अन्य मृतकों के अंतिम संस्कार के साथ-साथ महोदधी में अस्थि विसर्जन के लिए प्रतिबंध लगा दिया था।
--आईएएनएस
एचके/एएनएम