न्यू साउथ वेल्स के स्वास्थ्य अधिकारियों ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।
अधिकारियों ने कहा है कि शॉपिंग सेंटर्स, पब्लिक और शेयर्ड ट्रांसपोर्ट, इंडोर इंटरटेनमेंट, पूजा स्थलों और हेयर एवं ब्यूटी स्थलों पर फेस मास्क अनिवार्य कर दिया गया है।
नए आदेश का 4 जनवरी से पालन होना है और जो भी इसका उल्लंघन करता हुआ पाया जाएगा उस पर 153 डॉलर का जुर्माना लगेगा।
इसके अलावा ग्रेटर सिडनी में एक स्थान पर 30 से अधिक लोग जमा नीहं हो सकेंगे।
--आईएएनएस
जेएनएस