बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने एक आदेश में कहा कि 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक शहरभर में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर धारा 144 के तहत 12 घंटे का प्रतिबंध रहेगा।
हालांकि, यह आदेश ग्राहकों को अग्रिम बुकिंग के साथ छूट देता है, ताकि कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत शहरभर में पब, बार और रेस्तरां में नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाया जा सके, मगर फेसमास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ।
आदेश में कहा गया है, सभी पब, बार, क्लब, रेस्तरां, स्टार होटल और मॉल को अपने प्रवेशद्वार पर ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करनी होगी, हाथ को साफ करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए जगह की क्षमता के केवल 50 प्रतिशत का उपयोग करना होगा ।
आदेश में डीजे (डिस्क जॉकी) पार्टियों, विशेष आयोजनों और सार्वजनिक स्थानों और वाणिज्यिक परिसरों में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है।
--आईएएनएस
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