नई दिल्ली, 16 दिसंबर। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि किसी भी एयरलाइन चालक दल के सदस्य, जो एक बार कोविड-19 पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें कम से कम तीन महीने की अवधि के लिए दोबारा से परीक्षण कराने की जरूरत नहीं है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एक परिपत्र (सर्कुलर) में कहा कि एयरलाइन चालक दल के आरटी-पीसीआर परीक्षण का मामला भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के साथ उठाया गया। विशेषज्ञों की राय के आधार पर आईसीएमआर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी चालक दल के सदस्य, जो एक बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें तीन महीने तक दोबारा से परीक्षण कराने की आवश्यकता नहीं है।
हालांकि यह भी कहा गया है कि अगर चालक दल के किसी सदस्य को कोरोना से संबंधिक कोई लक्षण महसूस होते हैं तो तीन महीने की अवधि के पहले भी परीक्षण कराया जा सकता है।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि लक्षणहीन चालक दल के ऐसे सदस्य, जो एक बार कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें 10 दिनों के लिए निगरानी में रखा जाना चाहिए। अगर वह निगरानी अवधि के बीच लक्षणहीन ही रहते हैं तो उन्हें पुन: परीक्षण कराए बिना ही 10 दिनों के एकांतवास (क्वारंटीन) अलगाव के बाद काम पर वापस बुलाया जा सकता है।
एयरलाइनों को चालक दल के सदस्यों के आरटी-पीसीआर परीक्षण के नए दिशानिर्देशों पर उचित कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इस संबंध में सभी एयरलाइंस को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। (आईएएनएस)