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ClinicsBy NS Desk | CoronaVirus News | Posted on : 10-Jul-2021
हालांकि अगले 14 दिनों के लिए प्रांतों को पार करना प्रतिबंधित है और कैसीनो, नाइट क्लब और गेमिंग सेंटर के कामकाज की अनुमति नहीं है।
स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक असेला गुणवर्धन ने कोविड-19 महामारी के लिए नई गाइडलाइन जारी करते हुए कहा कि उद्योगों, सरकारी और निजी क्षेत्र के कार्यालयों, खुले बाजारों और मेलों, सुपरमार्केट, शॉपिंग मॉल, जिम, स्विमिंग पूल और अन्य खेलों का कामकाज गतिविधियों की अनुमति होगी।
होटल, रेस्तरां, स्पा और संग्रहालय जैसे पर्यटकों के आकर्षण स्थलों पर भी प्रतिबंधों में ढील दी गई और सम्मेलन और सेमिनार आयोजित करने की अनुमति दी गई।
मंत्रालय ने कहा कि शादियों को अधिकतम 150 प्रतिभागियों के साथ आयोजित किया जा सकता है या कुल बैठने की क्षमता के 25 प्रतिशत तक सीमित किया जा सकता है।
शव छोड़ने के 24 घंटे के भीतर और अधिकतम 50 व्यक्तियों की भागीदारी के साथ गैर-कोविड अंत्येष्टि की अनुमति दी गई थी।
सीमित बैठने की क्षमता वाले सार्वजनिक परिवहन की अनुमति थी।
हालांकि देखभाल वाले घरों और जेलों में जाने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। अदालतों को सीमित कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति है, लेकिन जनता या कैदियों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं होगी।
शनिवार तक, श्रीलंका ने कोविड -19 के 271,483 पुष्ट मामले दर्ज किए हैं, जबकि 27,000 सक्रिय मामले और 3,434 मौतें हुई हैं।
--आईएएनएस
एसएस/एएनएम
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