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ClinicsBy NS Desk | CoronaVirus News | Posted on : 14-Jul-2021
जिला मजिस्ट्रेट गांदरबल ने एक आदेश जारी करते हुए कहा कि 17-18 जुलाई और 24-25 जुलाई (शनिवार-रविवार) को केवल ऐसे व्यक्ति/पर्यटक जिनके पास सोनमर्ग के होटलों में कन्फर्म बुकिंग का प्रमाण है, उन्हें वहां जाने की अनुमति दी जाएगी और इन तिथियों पर किसी भी दिन पिकनिक मनाने वालों को पर्यटन स्थल पर जाने की अनुमति नहीं होगी।
यह आदेश सोनमर्ग में बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों, विशेष रूप से सप्ताहांत पर आने वाले पर्यटकों के मद्देनजर जारी किया गया है, जिससे कोविड के उचित व्यवहार का पालन भी हो सके और संभावित उल्लंघन से बचते हुए महामारी के पुनरुत्थान के खतरा को टाला जा सके।
सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट, कंगन ने यह भी बताया है कि सोनमर्ग में पर्यटकों और दिन में पिकनिक मनाने वालों की अप्रतिबंधित और बेरोकटोक आमद प्रशासन द्वारा किए गए कोविड -19 शमन प्रयास को गंभीर रूप से कमजोर कर सकती है।
आदेश में यह भी कहा गया है कि सीईओ, सोनमर्ग विकास प्राधिकरण, सभी होटल व्यवसायियों के लिए एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे, ताकि उन्हें कोविड के उचित व्यवहार को अपनाने के लिए संवेदनशील बनाया जा सके।
आदेश में आगे कहा गया है कि एसएसपी गांदरबल, एसडीएम, कंगन और एसडीपीओ, कंगन आदेश के तहत इसके कार्यान्वयन को सुनिश्चित करेंगे और उपरोक्त निर्देशों के किसी भी उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51 के तहत मुकदमा दायर भी किया जा सकता है।
--आईएएनएस
एकेके/एएनएम
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