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ClinicsBy NS Desk | CoronaVirus News | Posted on : 13-Jul-2021
राजस्व विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि कोविड-19 परीक्षण किट के निर्माण के लिए कच्चे माल के आयात पर मूल सीमा शुल्क छूट 30 सितंबर तक लागू रहेगी और म्यूकोर्मिकोसिस यानी ब्लैक फंगस की दवा एम्फोटेरिसिन-बी का उत्पादन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले कुछ एपीआई के लिए छूट उपचार 31 अगस्त तक रहेगी।
इस कदम का उद्देश्य देश में एंटी-फंगल दवा और परीक्षण किट की उपलब्धता बढ़ाना है। कच्चे माल के शुल्क मुक्त आयात से इस महत्वपूर्ण दवा के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिसकी देश में आपूर्ति कम है।
मई में, जीएसटी परिषद ने अन्य छूटों के बीच एकीकृत जीएसटी (आईजीएसटी) के भुगतान से कोविड राहत वस्तुओं के आयात को छूट देने का फैसला किया था।
एक अन्य बड़े फैसले में परिषद ने एम्फोटेरिसिन बी पर आईजीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया था।
इसके अलावा, कोविड-19 उपचार में आवश्यक वस्तुओं और दवाओं पर कम लेवी के आह्वान के बीच, जीएसटी परिषद ने जून में कई कोविड-राहत वस्तुओं की दरों को 12-18 प्रतिशत के स्तर से घटाकर 5 प्रतिशत करने का निर्णय लिया था, हालांकि इसने इसे बरकरार रखा। कोविड के टीकों पर कर की दर 5 प्रतिशत पर अपरिवर्तित है।
परिषद ने एम्फोटेरिसिन बी पर कर की दरों को भी कम कर दिया था और इसे 5 प्रतिशत की दर से छूट देते हुए शून्य स्तर पर लाया था।
--आईएएनएस
एसजीके/एएनएम
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