Home Blogs CoronaVirus News केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा, 12-18 आयु वर्ग के लिए जाइडस कैडिला वैक्सीन को जल्द मिलेगी मंजूरी

केंद्र ने हाईकोर्ट में कहा, 12-18 आयु वर्ग के लिए जाइडस कैडिला वैक्सीन को जल्द मिलेगी मंजूरी

By NS Desk | CoronaVirus News | Posted on :   16-Jul-2021

नई दिल्ली, 16 जुलाई (आईएएनएस)। केंद्र ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया है कि डीएनए वैक्सीन विकसित करने वाली जाइडस कैडिला ने 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के लिए अपना नैदानिक परीक्षण समाप्त कर लिया है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अवर सचिव द्वारा दायर हलफनामे में कहा गया है, यह प्रस्तुत किया गया है कि जाइडस कैडिला, जो डीएनए वैक्सीन विकसित कर रही है, ने 12 से 18 वर्ष की आयु के बीच और वैधानिक अनुमति के अधीन अपना नैदानिक परीक्षण समाप्त कर लिया है। यह निकट भविष्य में 12 से 18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध हो सकती है।

हलफनामे में कहा गया है कि 1 मई से उदारीकृत मूल्य निर्धारण और त्वरित राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण रणनीति के तहत, 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिक, जिनमें दिल्ली में रहने वाले बच्चों के माता-पिता शामिल हैं, पहले से ही कोविड-19 टीकाकरण के लिए पात्र हैं।

केंद्र ने कहा कि टीकाकरण उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है और उपलब्ध संसाधनों और वैक्सीन खुराक की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए कम से कम समय में 100 प्रतिशत टीकाकरण के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

केंद्र ने यह हलफनामा टिया गुप्ता द्वारा अधिवक्ता बिहू शर्मा के माध्यम से दायर याचिका के जवाब में दायर किया, जिसमें शहर में 12 से 17 वर्ष की आयु के बच्चों के तत्काल टीकाकरण की मांग की गई थी और 17 वर्ष तक के बच्चों वाले माता-पिता के टीकाकरण को प्राथमिकता देने की अपील की गई थी।

पिछले हफ्ते जून में, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया था कि जाइडस कैडिला ने 12 से 18 आयु वर्ग के लिए अपने नैदानिक परीक्षण समाप्त कर लिए हैं और वैक्सीन वैधानिक अनुमति के अधीन निकट भविष्य में उपलब्ध हो सकती है।

शर्मा के मुताबिक, आज (शुक्रवार) दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने केंद्र सरकार से बच्चों के टीकाकरण के लिए तेजी से नीति बनाने को कहा है।

दलील में कहा गया है कि दिल्ली सहित देश भर के आंकड़ों से पता चला है कि अप्रैल-मई के बीच, कोविड-19 से संक्रमित और पीड़ित बच्चों के रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या में जबरदस्त वृद्धि हुई है।

28 मई को मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया था।

दलील में कहा गया है कि यह उचित है कि कोविड-19 के खिलाफ टीका नीति बच्चों या बच्चों के माता-पिता, जो कि समाज के एक कमजोर वर्ग हैं, को घातक वायरस के खिलाफ टीकाकरण के लिए कारक बनाने में विफल रही है। दलील में कहा गया है कि बिना टीकाकरण वाले बच्चों में एक नया, अधिक शक्तिशाली कोविड-19 तनाव विकसित होने की संभावना है, यह प्रचलित दूसरी लहर में परिलक्षित होता है, जिसने पिछले साल पहली लहर की तुलना में कई अधिक बच्चों को संक्रमित किया है।

--आईएएनएस

एकेके/एएनएम

NS Desk

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